नई दिल्ली। केरल पुलिस (Kerala Police) ने रविवार शाम पय्याम्बलम समुद्र तट पर रविवार को ”पेट्रोल का इस्तेमाल करके” राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक पुतला जलाने के ”खतरनाक कृत्य” के लिए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की राज्य इकाई के अध्यक्ष के. अनुश्री और आठ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M)) के छात्र संगठन एसएफआई नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा करना) और 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) शामिल हैं। एसएफआई ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राज्यपाल का 30 फुट ऊंचा पुतला फूंका था और उन पर राज्य के शिक्षा क्षेत्र का ‘सांप्रदायिकीकरण’ करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कन्नूर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एसएफआई ने कहा था कि कुलाधिपति के रूप में खान द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय सीनेट में हिंदू दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के नामांकन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश का हवाला देते हुए खान ने दावा किया है कि उन पर हमला किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार और एसएफआई का अब राज्य के विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है।