रायपुर। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ ड्राइवरों का भाटागांव बस स्टैंड जोदार प्रदर्शन हो रहा है। रायपुर के नए बस स्टैंड में ड्राइवरों ने बसों को रोका। नए परिवहन कानून को लेकर बस ड्राइवर का आक्रोश झलका। यात्रियों को बस से भी उतरवाया गया। नए कानून में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है।
औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव की वजह से हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ट्रक ड्राइवरों और बस ऑपरेटरों का विरोध शुरू हो गया है. नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले,आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी. गौरतलब है नए कानून के खिलाफ प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर आज हड़ताल पर चले गए हैं तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में निजी और रोडवेज बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है.