मनोरंजन l मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने घर और फार्महाउस खाली करने का आदेश दिया गया था. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्राको मुंबई के जुहू स्थित घर और पुणे स्थित फार्महाउस खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था. वहीं, अब इस मामले में इस कपल को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है.
गुरुवार को ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी.के. की पीठ चव्हाण ने जोड़े को स्थगन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी और कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील पर निर्णय नहीं लेता, तब तक बेदखली नोटिस के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली में अपीलीय प्राधिकारी 18 सितंबर से पीएमएलए न्यायाधिकरण के आदेश को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की चुनौती पर अपना फैसला नहीं सुना देता. इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अपीलीय प्राधिकारी जोड़े के खिलाफ कोई प्रतिकूल निर्णय जारी करता है, तो निर्णय को 2 सप्ताह तक लागू नहीं किया जाएगा. इस फैसले के बाद पीठ ने मामले को बंद कर दिया.