त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत मतदान कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसील कार्यालय सोनहत में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 सतीश मिंज को निलंबित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिसूचना 20 जनवरी 2025 के बाद से सतीश मिंज बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।