कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी मामले में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, इस मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति सावनूर विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। इस मामले में रान्या राव की जमानत याचिका अदालत दो बार खारिज कर चुकी है। इस बीच, उन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक हिरासत में रख सकती है।