मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की अधिसूचना हुई जारी
राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने की समय सीमा की निर्धारित
बैंकों को 5 लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह के भीतर करना होगा स्वीकृत

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी 15 से 30% तक की सब्सिडी
विनी निर्माण क्षेत्र में 25 लाख,सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण देने की है सुविधा
2030 तक लागू रहेगी यह योजना
समीक्षा के लिए जिला स्तर पर बनेगी स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति
मुख्य विकास अधिकारी होंगे उपाध्यक्ष जबकि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी होंगे सदस्य