- अभियुक्त नाम: मनोज कुमार (21 वर्षीय युवक), पीड़िता का भ्रातृ-संबंधी (भांजा)।
- तरिका: नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसके मामा के घर ले गया, जहाँ उसने लड़की का यौन शोषण किया।
😢 शारीरिक शोषण
- मामला थाने के रघुनाथ नगर क्षेत्र, बलरामपुर से संबंधित है।
- धमकी देकर गोली मारने जैसी जानलेवा चेतावनी देकर लड़की को घर ले जाया गया और वहाँ “गंदा काम” करने की कार्रवाई हुई।
👮♀️ पुलिस की कार्रवाई
- पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सूचना प्राप्त होते ही केस दर्ज कर लिया।
- आरोपी को गिरफ्तार कर POCSO Act की धारा 4 और 6, साथ ही IPC की धारा 333, 351(1), 137(2), 64 BNS आदि तहत मामला दर्ज किया गया।
- आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया।
📊 सारांश तालिका
विषय | विवरण |
---|---|
स्थान | बलरामपुर जिला (छत्तीसगढ़), रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र |
पीड़िता | नाबालिग लड़की (प्रेम-संबंधी, रिश्तेदार) |
अभियुक्त | मनोज कुमार, 21 वर्ष, रिश्तेदार |
घटना की विधि | जान के भय से धमकी देकर मामा के घर ले जाना, शारीरिक शोषण |
दोषारोप | POCSO Act §§ 4 & 6, IPC §§333, 351(1), 137(2), 64 BNS |
पुलिस कार्रवाई | शिकायत → FIR दर्ज → आरोपी गिरफ्तार → न्यायिक हिरासत |
🔍 निष्कर्ष
- यह मामला नाबालिग से यौन शोषण की गंभीर घटना है जिसमें आरोपी ने धमकी, बल प्रयोग तथा शारीरिक नियंत्रण स्थापित किया।
- पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की।