छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, अब उन्हें एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में स्विच करने का आसान विकल्प उपलब्ध होगा।
1. UPS क्या है?
- UPS (Unified Pension Scheme) 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है।
- यह योजना कर्मचारियों को निश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी देती है।
- इसमें सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ भी शामिल है।
- कर्मचारी CCS Pension Rules, 2021 और CCS Extraordinary Pension Rules, 2023 के तहत मिलने वाले लाभों के पात्र होंगे।
- अब आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जो कर लाभ NPS को मिलते हैं, वही लाभ UPS को भी मिलेंगे।

2. NPS क्या है?
- NPS (National Pension System) में कर्मचारियों का एक हिस्सा और नियोक्ता का योगदान निवेश के रूप में जाता है।
- इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि निवेश के रिटर्न पर आधारित होती है, यानी यह मार्केट-लिंक्ड योजना है।
- लचीलापन और दीर्घकालिक बचत का विकल्प देता है, साथ ही आयकर लाभ भी।

3. UPS से NPS में स्विच कैसे और कब?
- पहले यह विकल्प केवल 30 जून 2025 तक उपलब्ध था।
- अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है।
- UPS लाभार्थी निम्न स्थितियों में स्विच कर सकते हैं:
- सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पहले
- या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से 3 महीने पहले
4. आवेदन प्रक्रिया
- अधिकारी को UPS/NPS का विकल्प चुनने हेतु एक निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करना होगा।
- जमा करने का स्थान: सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
- अधिक जानकारी हेतु संपर्क:
- अन्वेष धृतलहरे (उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग)
- मोबाइल: 9958838344
5. UPS चुनने के फायदे
- निश्चित पेंशन की गारंटी (बिना मार्केट जोखिम)।
- सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ।
- CCS पेंशन नियमों के तहत सुरक्षा।
- कर लाभ NPS जैसा ही।
6. अब तक की स्थिति
- 20 जुलाई 2025 तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS को चुन चुके हैं।
- छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी 30 सितंबर 2025 तक नामांकन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
📌 निष्कर्ष:
सरकार का यह कदम कर्मचारियों को दोहरी सुविधा और विकल्प देता है। जो अधिकारी स्थिर गारंटी पेंशन चाहते हैं वे UPS चुन सकते हैं, और जो मार्केट-लिंक्ड रिटर्न व निवेश लाभ चाहते हैं, वे NPS में रह सकते हैं या स्विच कर सकते हैं।