देश की सबसे बड़ी एयरलाइन से जुड़े उड़ान संकट (Indigo Flight Cancellation Case) का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जरूर, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसमें सीधे हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। हजारों उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को हुई भारी परेशानियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। कोर्ट का कहना था कि यह मामला तथ्यों और नीतिगत पहलुओं से जुड़ा है, जिस पर पहले संबंधित उच्च न्यायालय में सुनवाई होना उचित होगा।
यात्रियों की परेशानी का मुद्दा
याचिका में कहा गया था कि बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ा। साथ ही एयरलाइन की जिम्मेदारी और यात्रियों के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट पहले उपयुक्त मंच होता है, जहां तथ्यों की विस्तार से जांच की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया।
अब माना जा रहा है कि यह मामला जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचेगा, जहां उड़ान रद्द होने, यात्रियों को मुआवजा और एयरलाइन की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आगे सुनवाई हो सकती है।
