कोरिया 25 फरवरी 2026
आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के 24 फरवरी 2026 के निर्देशों के परिपालन में श्रीमती चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 (बुधवार) को होली पर्व के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस पर जिला कोरिया की समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, एफ.एल.-3 (ग) पर्यटन बार, एफ.एल.-4 (क) व्यवसायिक क्लब तथा अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं की कंडिका 22 की उपकंडिका 22.1 के तहत जारी किया गया है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सभी अनुज्ञाधारियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
