Jashpur सहित पूरे प्रदेश में होली के अवसर पर 04 मार्च को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, महानदी भवन, Nava Raipur से जारी निर्देशों के तहत लागू किया गया है।
🗓️ कब तक बंद रहेंगी शराब दुकानें?
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी Rohit Vyas ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि:
- ⏰ 03 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से
- ⏰ 05 मार्च की सुबह 10:00 बजे तक
जिला जशपुर की सभी देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानें, उनसे संलग्न अहाते और बार पूर्णतः बंद रहेंगे।

⚖️ क्या रहेगा प्रतिबंध?
इस निर्धारित अवधि में:
- मदिरा की खरीद-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी
- शराब का भंडारण, परिवहन एवं वितरण भी नियमों के तहत नियंत्रित रहेगा
- किसी भी प्रकार का अवैध संव्यवहार पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
🎉 क्यों लिया गया यह निर्णय?
होली जैसे बड़े पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रशासन चाहता है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए।
👮 प्रशासन सख्त
कलेक्टर रोहित व्यास ने आबकारी विभाग, पुलिस और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण दलों द्वारा नियमित जांच भी की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि होली का त्योहार सौहार्द और संयम के साथ मनाएं।
