छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur में आने वाले धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में तीन दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
इन तीन दिनों में रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के आदेश के अनुसार निगम क्षेत्र में 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इन तारीखों पर बंदी इसलिए रखी गई है क्योंकि इन दिनों महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे:
- 20 मार्च – Cheti Chand
- 27 मार्च – Ram Navami
- 31 मार्च – Mahavir Jayanti
पशु वध गृह भी रहेंगे बंद
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक इन तीनों दिनों में:
- सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी
- शहर के पशु वध गृह (स्लॉटर हाउस) भी पूरी तरह बंद रखे जाएंगे
इस दौरान किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री या पशु वध की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय
नगर निगम का कहना है कि यह फैसला शहर में मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहारों की आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हर साल प्रमुख धार्मिक पर्वों के अवसर पर इस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई
निगम प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि तय तारीखों पर दुकानें बंद रखें।
✅ निष्कर्ष:
रायपुर नगर निगम ने चेटीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर शहर में तीन दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान पशु वध गृह भी बंद रहेंगे।
