रायपुर नगर निगम ने आम नागरिकों, खासकर संपत्तिकरदाताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व कार्यालय और टैक्स काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक, बीच में पड़ने वाले शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना संपत्तिकर (Property Tax) जमा नहीं किया है, उन्हें अब छुट्टी का बहाना नहीं रहेगा और वे किसी भी दिन जोन कार्यालय जाकर कर जमा कर सकेंगे।
यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में नागरिकों को टैक्स जमा करने में कोई दिक्कत न हो। आम तौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह में टैक्स जमा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे काउंटरों पर भीड़ बढ़ती है। ऐसे में निगम ने यह कदम उठाकर साफ संकेत दिया है कि वह राजस्व वसूली को लेकर गंभीर है और साथ ही नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना चाहता है।

नागरिकों को क्या सुविधा मिलेगी?
निगम ने सिर्फ कार्यालय खोलने तक ही बात सीमित नहीं रखी है, बल्कि लोगों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी याद दिलाई है। नागरिक चाहें तो:
- मोर रायपुर एप के जरिए
- या नगर निगम रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से
अपना बकाया संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
इसका मकसद यह है कि जो लोग लाइन में लगने से बचना चाहते हैं, वे घर बैठे भी भुगतान कर सकें। यानी निगम अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में टैक्स जमा कराने पर जोर दे रहा है।
बड़े बकायादारों को सख्त चेतावनी
इस खबर का सबसे अहम हिस्सा यह है कि नगर निगम ने बड़े बकायादारों को साफ चेतावनी दी है। राजस्व विभाग ने एक बार फिर कहा है कि जिन लोगों या संस्थानों पर संपत्तिकर की बड़ी रकम बकाया है, अगर उन्होंने समय रहते भुगतान नहीं किया, तो उनके खिलाफ कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यानी यह सिर्फ अपील नहीं, बल्कि सीधी प्रशासनिक चेतावनी है। निगम अब ऐसे लोगों को राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा, जो लंबे समय से टैक्स बकाया रखे हुए हैं। खासकर बड़े बकायादारों के लिए यह संदेश है कि वे आखिरी तारीख से पहले अपना भुगतान कर दें, वरना संपत्ति पर कार्रवाई हो सकती है।
31 मार्च के बाद क्या होगा?
नगर निगम ने स्पष्ट किया है that 31 मार्च 2026 आखिरी नियत तिथि है। यदि इस तारीख तक बकाया कर जमा नहीं किया गया, तो उसके बाद नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की जाएगी।
यानी अगर किसी व्यक्ति का अभी टैक्स बाकी है और वह 31 मार्च तक भुगतान नहीं करता, तो बाद में उसे मूल बकाया राशि के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ेगा। इसलिए निगम की अपील यह है कि लोग समय रहते भुगतान कर दें और अतिरिक्त जुर्माना या अधिभार से बचें।
खबर का सीधा मतलब
सीधी भाषा में समझें तो रायपुर नगर निगम अब दो मोर्चों पर काम कर रहा है—
एक तरफ वह नागरिकों को सुविधा दे रहा है कि छुट्टी में भी ऑफिस खुले रहेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।
दूसरी तरफ वह सख्ती भी दिखा रहा है कि 31 मार्च के बाद बकायादारों पर 17% अधिभार, और बड़े बकायादारों पर कुर्की व सीलबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है।
आम जनता के लिए क्या संदेश है?
यह सूचना खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है—
- जिन्होंने अभी तक संपत्तिकर जमा नहीं किया
- जो अंतिम समय तक इंतजार कर रहे हैं
- या जो यह सोच रहे थे कि छुट्टियों की वजह से भुगतान नहीं हो पाएगा
अब निगम ने साफ कर दिया है कि 26 से 31 मार्च तक अवकाश में भी काउंटर खुले रहेंगे, इसलिए हर हाल में कर जमा करना होगा।
एक लाइन में पूरी खबर
रायपुर नगर निगम ने 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा कराने के लिए छुट्टियों में भी राजस्व कार्यालय खोलने का फैसला लिया है, जबकि समय पर बकाया न चुकाने वालों पर 17% अधिभार, कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
