दुर्ग–भिलाई क्षेत्र में मोडिफाइड बुलेट और प्रेशर हार्न के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए सुपेला थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन में खतरनाक मॉडिफिकेशन पाए जाने पर एक नाबालिग चालक और वाहन मालिक दोनों पर कुल ₹34,000 का जुर्माना लगाया गया है।

कैसे पकड़ा गया उल्लंघन?
- दिनांक 31 अक्टूबर को पुलिस चेकिंग के दौरान
बुलेट (CG 07 AX 6700) तेज आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हार्न के साथ बेहद तेज गति में दौड़ती दिखाई दी। - पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक ने रोकने के बजाय
फटाका जैसी तेज आवाज निकालते हुए भागने की कोशिश की। - पीछा कर चालक को पकड़ा गया।
जांच में सामने आए कई गंभीर उल्लंघन
जाँच के दौरान:
🔴 1. चालक नाबालिग पाया गया
- उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था
- हेलमेट भी नहीं पहना था
🔴 2. वाहन में खतरनाक मॉडिफिकेशन
- मोडिफाइड साइलेंसर
- प्रेशर हार्न
दोनों पूरी तरह अवैध और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण पाए गए।
🔴 3. वाहन मालिक की लापरवाही
- मालिक सुभाष विजेकर (19 वर्ष) ने नाबालिग को बाइक सौंप रखी थी
- यह मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गंभीर अपराध है
पुलिस की कार्रवाई
सुपेला थाना पुलिस ने:
- बाइक जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया
- चालक और मालिक दोनों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएँ लगाईं:
लागू धाराएँ:
- धारा 190(2): खतरनाक मॉडिफिकेशन
- धारा 182A: बिना लाइसेंस वाहन देना
- धारा 184: खतरनाक ड्राइविंग
- धारा 179/194: प्रेशर हार्न, ओवर स्पीड आदि
34 हजार का जुर्माना
न्यायालय ने सुनवाई के बाद:
- नाबालिग चालक
- वाहन मालिक
दोनों पर कुल ₹34,000 का जुर्माना लगाया।
पुलिस का संदेश
सुपेला पुलिस ने कहा है:
- मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, अवैध बदलाव
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
- बिना हेलमेट और लाइसेंस गाड़ी चलाना
को शून्य सहनशीलता नीति के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
