आबकारी विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की। देशी शराब प्लेन के 75 क्वार्टर ,40 लीटर हाथभट्टी शराब 1200 किलोग्राम महुआ लहान जप्त आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण कायम।जप्त शराब की अनुमानित कीमत कुल 1,40,000 है।
एंकर नर्मदा पुरम।

जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में अवैध शराब के खिलाफ इटारसी में मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी बल द्वारा तवा नगर के पास ग्राम चीचा पिपरिया के जंगल में दबिश दी गई। जंगल में नाले किनारे लगी 2 चालू हाथ भट्टी सहित, मौके से कुप्पो में भरा हुआ 1250 किलोग्राम महुआ लहान एवं 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। एक अन्य कार्यवाही में वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी के ग्राम वारधा मे आरोपी बंसीलाल लावस्कर के रिहायशी मकान से देशी शराब प्लेन के 75 क्वार्टर जप्त किए गए। आज की कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं (च) के तहत कुल 3 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिये गये। जप्त शराब की अनुमानित कीमत 1,40,000/- है।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राहुल कुमार ढ़ोके , आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू, सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, कृष्ण कुमार पडरिया,आबकारी आरक्षक गोपाल रघुवंशी, धर्मेंद्र बारंगे , योगेश महोबिया , दुर्गेश पठारिया, नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा