उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है।

अब मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में कोई भी व्यक्ति पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश जनता की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि पटाखों से होने वाली आगजनी, हादसों और प्रदूषण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी में रहेंगी।