रायपुर। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी गई। इसके साथ ही उद्योग, शिक्षा और श्रम कानूनों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली राहत
राज्य में 1 दिसम्बर से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक प्रति माह बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 100 यूनिट थी। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक साल तक 200 यूनिट पर आधे बिल की राहत मिलेगी, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकें। सरकार का अनुमान है कि नई व्यवस्था से राज्य के करीब 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी
सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 किलोवॉट क्षमता के प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। लक्ष्य है कि उपभोक्ता हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में आगे बढ़ सकें।
भंडार क्रय नियम में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। बदलाव का उद्देश्य स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देना और जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और समय व संसाधन बचेंगे।
निजी विश्वविद्यालय और दुकान स्थापना कानून में संशोधन
बैठक में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति मिली। सरकार का कहना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
