रायपुर। राजधानी रायपुर में वर्ष 2025 के लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए आज अंतिम मौका दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने ई-चालान का समाधान नहीं कराया है, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
ट्रैफिक विभाग के अनुसार लंबित ई-चालान मामलों को 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों को 7 मई तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के मामलों को लोक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा।

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा केंद्र
ई-चालान निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। यहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वाहन मालिक आवेदन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके अलावा शहर के नौ अन्य ट्रैफिक थानों में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और लोगों को तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।
एक लाख से ज्यादा ई-चालान लंबित
सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक राजधानी में एक लाख से अधिक ई-चालान लंबित हैं। इनमें तेज रफ्तार, रेड सिग्नल जंप, बिना हेलमेट, गलत पार्किंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं।
इन मामलों को पहले नियमित अदालत में भेजा गया था, लेकिन वाहन मालिकों की अनुपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित रह गए। अब लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का त्वरित निराकरण करने की तैयारी की जा रही है।
वाहन मालिकों को भेजे जा रहे नोटिस
एसीपी ट्रैफिक Satish Thakur ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के सभी लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। संबंधित वाहन मालिकों को फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बार-बार नियम तोड़े हैं और चालान जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ आगे विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
लोक अदालत में मिलेगा राहत का मौका
नेशनल लोक अदालत में ई-चालान मामलों के निपटारे के दौरान वाहन मालिकों को राहत मिलने की संभावना रहती है। कई मामलों में समझौता और कम राशि में निपटारा भी किया जाता है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस लोगों से समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने और चालान निपटाने की अपील कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय पर चालान का भुगतान करने से कानूनी कार्रवाई, वाहन जब्ती और अतिरिक्त परेशानी से बचा जा सकता है।
