दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक महिला के साथ करीब 85 लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले महिला की पारिवारिक समस्याओं का फायदा उठाकर पूजा-पाठ के जरिए सभी परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर अलग-अलग किस्तों में लाखों रुपये ऐंठ लिए। जब महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया और आखिर में जान से मारने की धमकी देकर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

भिलाई नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन बधोरिया को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बैंक खाते से लिंक मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी जब्त किए हैं।
रायपुर के पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी पहचान
पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2023 का है। पीड़ित महिला की मुलाकात रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान पवन बधोरिया से हुई थी। बातचीत के दौरान महिला ने अपने परिवार में चल रही परेशानियों और तनाव का जिक्र किया।
आरोपी ने खुद को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ का जानकार बताते हुए दावा किया कि विशेष पूजा और अनुष्ठान के जरिए महिला की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धीरे-धीरे उसने महिला का विश्वास जीत लिया।
पूजा-पाठ और निवेश के नाम पर ऐंठे लाखों रुपये
विश्वास में लेने के बाद आरोपी ने कभी पूजा-पाठ का खर्च, कभी निजी जरूरत और कभी शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का लालच देकर महिला से अलग-अलग समय पर रकम लेना शुरू किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इस तरह करीब 85 लाख रुपये महिला से प्राप्त कर लिए। महिला को उम्मीद थी कि उसे निवेश का अच्छा रिटर्न मिलेगा और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी होगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं मिला।
पैसे वापस मांगने पर दी धमकी
करीब दो वर्ष तक इंतजार करने के बाद जब महिला ने आरोपी से अपनी रकम लौटाने की मांग की, तो उसने पहले नौकरी दिलाने का नया झांसा दिया। जब महिला लगातार पैसे वापस मांगती रही, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और साफ तौर पर रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत भिलाई नगर थाना में दर्ज कराई।
पुलिस जांच में सामने आई ठगी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने धोखाधड़ी, झूठे वादों और धमकी देकर महिला से बड़ी रकम हासिल की थी।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 308(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
इंदौर से हुई गिरफ्तारी
एफआईआर दर्ज होने के बाद भिलाई नगर थाना पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी के मध्यप्रदेश के इंदौर में होने की जानकारी मिली।
इसके बाद पुलिस टीम ने इंदौर में दबिश देकर आरोपी पवन बधोरिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से बैंक खाते से लिंक मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त किया गया है।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है या नहीं। साथ ही ठगी की रकम के लेन-देन और उससे जुड़े बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र, चमत्कार या शेयर ट्रेडिंग में कम समय में मोटा मुनाफा दिलाने जैसे दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी व्यक्ति को बड़ी रकम देने से पहले उसकी विश्वसनीयता की पूरी जांच करें और संदेह होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
